प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2025-26 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करौली जिले के किसानों के लिए गेहूं, चना और सरसों की फसलों को बीमा के दायरे में रखा गया है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि फसल सुरक्षा का लाभ लेने के लिए किसानों के पास 31 दिसंबर 2025 तक का ही समय है।
योजना के तहत रबी फसलों के लिए प्रीमियम की दर मात्र 1.5% निर्धारित की गई है:
| फसल | बीमित राशि (रुपए में) | किसान द्वारा देय प्रीमियम |
| गेहूं | 90,833 | 1,362 रुपए |
| सरसों | 1,06,227 | 1,593 रुपए |
| चना | 80,253 | 1,201 रुपए |
पात्रता: ऋणी किसान, गैर-ऋणी किसान और बंटाईदार किसान सभी इस योजना से जुड़ सकते हैं।
पंजीकरण: किसान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP), सीएससी (CSC), बैंक शाखा या बीमा कंपनी (रिलायंस जनरल इंश्योरेंस) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक पासबुक और डिजिटल जमाबंदी अनिवार्य है। बंटाईदारों को शपथ पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक बीडी शर्मा ने बताया कि यह बीमा सूखे, कीटों, रोगों और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। फसल कटाई के बाद यदि फसल 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए रखी है और उस दौरान भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो भी व्यक्तिगत आधार पर मुआवजा देय होगा।
स्वैच्छिक भागीदारी: ऋणी किसानों के लिए यह योजना अब अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक है।
अंतिम तिथि: यदि कोई ऋणी किसान बीमा नहीं कराना चाहता, तो उसे 24 दिसंबर 2025 तक बैंक में लिखित घोषणा पत्र देना होगा, अन्यथा प्रीमियम राशि खाते से काट ली जाएगी।
फसल परिवर्तन: बीमित फसल में बदलाव की सूचना बैंक को देने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर है।
फसल नुकसान की स्थिति में किसान टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग के कार्यालय या संबंधित बैंक शाखा में भी सूचित किया जा सकता है।
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