राजस्थान सरकार का ऐतिहासिक फैसला: 1.39 करोड़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 300 यूनिट तक बिजली पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं
जयपुर: राजस्थान सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश की बिजली कंपनियों पर लगातार बढ़ते रेगुलेटरी एसेट्स (Regulatory Assets) के बोझ से आम जनता को बचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब 100 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल शून्य रहेगा, वहीं 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा।
राज्य की बिजली कंपनियों पर रेगुलेटरी एसेट्स का बोझ बढ़कर 49 हजार 842 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस कारण कंपनियों ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) में दायर टैरिफ याचिका में उपभोक्ताओं पर सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव किया था। हालांकि, टैरिफ आदेश जारी होने से पहले ही राज्य सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है कि गरीब, जरूरतमंद और कृषि उपभोक्ताओं पर इस रेगुलेटरी एसेट्स का भार नहीं पड़ेगा।
सरकार उठाएगी बोझ, 1.39 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार इन उपभोक्ताओं का भार खुद वहन करेगी, जिससे करीब 1.39 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इनमें 300 यूनिट से कम खपत वाले 1 करोड़ 19 लाख 62 हजार घरेलू उपभोक्ता और 20 लाख कृषि उपभोक्ता शामिल हैं।
उपभोक्ताओं को मिली विशेष राहत:
62 लाख घरेलू उपभोक्ता (100 यूनिट तक खपत): बिजली बिल शून्य रहेगा।
1 करोड़ 19 लाख 62 हजार उपभोक्ता (300 यूनिट तक खपत): इन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
37 लाख उपभोक्ता (51-150 यूनिट खपत): इन्हें 50 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी, और फिक्स चार्ज को 250 रुपये से घटाकर 150 रुपये किया गया है।
150 से 300 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ता: इन्हें 35 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।
20 लाख 9 हजार 714 कृषि उपभोक्ताओं का अतिरिक्त भार सरकार खुद वहन करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और टैरिफ याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के एक मामले में आदेश दिया था कि बिजली कंपनियां 1 अप्रैल 2024 से चार साल के भीतर (31 मार्च, 2028) रेगुलेटरी एसेट्स को खत्म करें। यानी कंपनियों को तय समय में यह बोझ कम करना होगा।
बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका पर विद्युत विनियामक आयोग को अंतिम आदेश जारी करना है। हालांकि, आयोग के आदेश से पहले ही सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, जिससे उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। 15 लाख 37 हजार ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका मासिक उपभोग 300 यूनिट से अधिक है, इन पर ही अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है।
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