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योजना के मुख्य प्रावधान:
ब्याज अनुदान: इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थानों से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। इस ऋण पर सरकार की ओर से 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
अतिरिक्त लाभ: महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्यमों और कार्ड धारक बुनकरों व शिल्पकारों को 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
मार्जिन मनी अनुदान: वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण पर 25 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा।
यह योजना युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और राज्य में बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
इसके अलावा, सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में भी कई नवाचार किए हैं। अत्याधुनिक तकनीकों और योजनाओं के माध्यम से शहरी और ग्रामीण, यहां तक कि रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुआ है।
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