राजस्थान में आज से SIR का आगाज़: जानिए पूरा शेड्यूल और नाम जुड़वाने के लिए जरूरी दस्तावेज

राजस्थान में आज से SIR का आगाज़: जानिए पूरा शेड्यूल और नाम जुड़वाने के लिए जरूरी दस्तावेज

जयपुर। राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में आज विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। देर रात 12 बजे प्रदेश की मतदाता सूची को 'फ्रीज' कर दिया गया, जिसके बाद अब बूथ स्तर तक जाकर मतदाता विवरण की जांच और संशोधन का कार्य किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और त्रुटियों को सुधारना है।

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि SIR के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अपडेट बनाने के मकसद से शुरू की गई है।


 

राजस्थान में SIR का पूरा शेड्यूल

 

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के तहत मतदाता सूची से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां तय कर दी गई हैं:

चरण अवधि
प्रिंटिंग और ट्रेनिंग 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025
घर-घर जाकर एन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025
आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
नोटिस फेज (वेरिफिकेशन) 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026
फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 7 फरवरी 2026

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, इस बार SIR प्रक्रिया के दौरान घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से छूट न जाए।


 

राजस्थान में मतदाताओं की वर्तमान स्थिति

 

वर्तमान (2025) मतदाता सूची के अनुसार, राजस्थान में कुल 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं।

  • इनकी जांच राज्यभर में तैनात 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा की जाएगी।

  • लगभग 2.61 करोड़ मतदाता 40 साल से अधिक आयु के हैं।

  • लगभग 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं।


 

SIR के लिए जरूरी 12 दस्तावेज

 

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन के लिए पात्र नागरिकों को पहचान और निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित 12 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें और BLO के सत्यापन में सहयोग करें।

  1. सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की आईडी या PPO

  2. 1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी/बैंक/डाकघर/LIC की आईडी या प्रमाण पत्र

  3. जन्म प्रमाण पत्र

  4. पासपोर्ट

  5. वन अधिकार (Forest Right) प्रमाण पत्र

  6. बोर्ड या विश्वविद्यालय का शिक्षा प्रमाण पत्र

  7. राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र

  8. स्थानीय निकाय (नगर पालिका या ग्राम पंचायत) से जारी फैमिली रजिस्टर

  9. जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)

  10. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दस्तावेज (जहां उपलब्ध)

  11. आधार कार्ड

  12. जमीन या मकान के आवंटन का पत्र


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