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राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि SIR के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अपडेट बनाने के मकसद से शुरू की गई है।
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के तहत मतदाता सूची से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां तय कर दी गई हैं:
| चरण | अवधि | 
| प्रिंटिंग और ट्रेनिंग | 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 | 
| घर-घर जाकर एन्यूमरेशन | 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 | 
| ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन | 9 दिसंबर 2025 | 
| आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि | 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 | 
| नोटिस फेज (वेरिफिकेशन) | 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 | 
| फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन | 7 फरवरी 2026 | 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, इस बार SIR प्रक्रिया के दौरान घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से छूट न जाए।
वर्तमान (2025) मतदाता सूची के अनुसार, राजस्थान में कुल 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं।
इनकी जांच राज्यभर में तैनात 52,469 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा की जाएगी।
लगभग 2.61 करोड़ मतदाता 40 साल से अधिक आयु के हैं।
लगभग 2.88 करोड़ मतदाता 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन के लिए पात्र नागरिकों को पहचान और निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित 12 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज तैयार रखें और BLO के सत्यापन में सहयोग करें।
सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की आईडी या PPO
1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी/बैंक/डाकघर/LIC की आईडी या प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट
वन अधिकार (Forest Right) प्रमाण पत्र
बोर्ड या विश्वविद्यालय का शिक्षा प्रमाण पत्र
राज्य सरकार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
स्थानीय निकाय (नगर पालिका या ग्राम पंचायत) से जारी फैमिली रजिस्टर
जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दस्तावेज (जहां उपलब्ध)
आधार कार्ड
जमीन या मकान के आवंटन का पत्र
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