जयपुर (राजस्थान): जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद प्रदेश सरकार और ट्रैफिक पुलिस अब ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त मोड में आ गई है। राजधानी में अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज गति से वाहन चलाने पर न सिर्फ चालान होगा, बल्कि सीधी एफआईआर (FIR) भी दर्ज की जाएगी।
जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने शहरी क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
नई सीमा: जयपुर शहरी क्षेत्र में कार या बाइक की अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा (60 km/h) तय की गई है।
सख्त कार्रवाई: डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा के अनुसार, यदि कोई वाहन इस गति सीमा का उल्लंघन करता है, तो अब तक होने वाली केवल चालान की कार्रवाई की जगह चालान के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
निर्णय का कारण: हरमाड़ा डंपर हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए यह कठोर निर्णय लिया है।
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब तक यह नियम था कि बार-बार नियम तोड़ने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाता था। लेकिन अब जयपुर पुलिस इस नियम को भी सख्त कर रही है।
लाइसेंस रद्द: अब पहली बार ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने, खासकर ओवर स्पीड या शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में, ड्राइवर के लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव आरटीओ को भेजा जाएगा।
यह प्रक्रिया पहली गलती पर ही शुरू कर दी जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस शहर की सड़कों पर सीसीटीवी कैमरों और स्पीड चेकिंग सिस्टम के जरिए लगातार निगरानी रखेगी।
निगरानी: शहर की लगभग सभी सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे और स्पीड चेक करने के सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।
FIR का आधार: जो वाहन ओवर स्पीड में चलता पाया गया, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर (वाहन नंबर) के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
जयपुर के कई व्यस्त और वीआईपी माने जाने वाले मार्गों पर अक्सर वाहन तेज गति से दौड़ते हैं।
उदाहरण: जवाहर लाल नेहरू (JLN) मार्ग पर ज्यादातर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की गति से दौड़ते रहते हैं।
वर्तमान स्थिति: वर्तमान में भी जयपुर पुलिस रोजाना करीब एक हजार वाहन चालकों का चालान ओवर स्पीड के मामलों में करती है। अब यह कार्रवाई और भी सख्त होने वाली है।
यातायात पुलिस की इस सख्ती का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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