राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राजस्थान के व्यक्ति से विवाह करने के बाद माइग्रेट होने वाली महिला अन्य प्रदेश के एससी, एसटी व ओबीसी के आधार पर प्रदेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं है। लेकिन वह जाति प्रमाण पत्र के साथ ही इसके आधार पर देय अन्य सभी तरह की सुविधाओं को हासिल करने की हकदार है। हनुमानगढ़ के नोहर में रहने वाली एक महिला सुनीता रानी ने याचिका दायर कर बताया कि वह पंजाब की रहने वाली है। उसकी शादी राजस्थान के नोहर निवासी व्यक्ति के साथ हो गई। इसके बाद उसने …
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