HC ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर अगले आदेश तक लगाई रोक

HC ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वेक्षण पर अगले आदेश तक लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अगले आदेश तक ASI सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर रोक लगा दी है. इससे पहले सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर की जांच के लिए एएसआई सर्वेक्षण का आदेश पारित किया था. इस आदेश के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की ओर से सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी.

यह भी पढ़ें :   ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने गोवर्धन पर्वत के बिक्री का दिया विज्ञापन

मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी की अदालत के फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि इस संबंध में एक मामला पहले ही हाईकोर्ट में है. ऐसे में वाराणसी की अदालत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है और इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए. इस मामले में बहस के बाद हाईकोर्ट ने 31अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था.