अलवर: अलवर के थानागाजी में पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप के चर्चित मामले में मुख्य आरोपी इंद्राज को राजस्थान हाईकोर्ट से एक महीने की आपातकालीन पैरोल मिली है।
पत्नी के प्रसव होने के चलते मानवीय आधार पर हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। इंद्राज की पत्नी की ओर से दायर पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। डॉक्टरों के अनुसार, पत्नी का प्रसव 21 दिसंबर को होने वाला है।
इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी और समाज में काफी हड़कंप मचा दिया था। लोग इस घटना से काफी आहत हुए थे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
क्या था पूरा मामला?
इस मामले में एक महिला की शिकायत पर अलवर के थानागाजी में मामला दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति को बंधक बनाकर कुछ लोगों ने उससे गैंगरेप किया था।
पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी इंद्राज भी गिरफ्तार किया गया था। अब हाई कोर्ट ने इंद्राज को पैरोल पर रिहा कर दिया है।
पैरोल पर रिहा होने से लोगों में रोष
पैरोल मिलने के बाद लोगों में रोष व्याप्त है। लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।
क्या होगा आगे?
अब देखना होगा कि इंद्राज पैरोल के दौरान क्या करता है और क्या वह दोबारा अपराध करता है। पुलिस को भी इस मामले पर नजर रखनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि इंद्राज पैरोल के दौरान किसी तरह की गलत गतिविधि में शामिल न हो।
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