राजस्थान के भरतपुर जिले में धारा 144 लागू। जिले में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देशों की पालना के लिए भरतपुर जिले की सीमाओं में निवासरत नागरिकों की साथ ही सुरक्षा एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने सम्पूर्ण जिले में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 जिले में 16अक्टूबर से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।
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