पंजीकृत गौशालाओं को घरेलू विद्युत दर की आधी राशि टैरिफ अनुदान के रूप में देने को मंजूरी

पंजीकृत गौशालाओं को घरेलू विद्युत दर की आधी राशि टैरिफ अनुदान के रूप में देने को मंजूरी

पंजीकृत गौशालाओं को घरेलू विद्युत दर की आधी राशि टैरिफ अनुदान के रूप में देने को मंजूरी

जयपुर, 28 मई। राज्य सरकार ने प्रदेश में पंजीकृत गौशालाओं के लिए घरेलू विद्युत दर की आधी राशि को टैरिफ अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की है।

ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के वर्ष 2021-22 के बजट में प्रदेश की गौशालाओं को आर्थिक संबल देने के लिए उनको घरेलू विद्युत दर की आधी राशि (50 प्रतिशत) टैरिफ अनुदान के रूप में देने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा पंजीकृत गौशालाओं के लिए इस राशी को टैरिफ अनुदान के रूप में डिस्कॉम्स को उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान कर दी गई है।

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