बिना अनुमति विवाह समारोह आयोजित करने पर लगाया ₹100000 का जुर्माना-भीलवाड़ा

बिना अनुमति विवाह समारोह आयोजित करने पर लगाया ₹100000 का जुर्माना-भीलवाड़ा

बिना अनुमति विवाह समारोह आयोजित करने पर एक लाख रू का जुर्माना
शाहपुरा एसडीएम के निर्देश पर भगवानपुरा में तहसीलदार ने की कार्रवाई
शाहपुरा -(भीलवाडा)
शाहपुरा में कोरोना चेन की रोकने व सख्त लॉक डाउन की गाइड लाइन की पालना के क्रम में शुक्रवार को उपखंड अधिकारी आईएएस डा. शिल्पा सिंह के निर्देश पर तहसीलदार इन्द्रजीतसिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयोजक पर एक लाख रू का जुर्माना लगाते हुए चालान काटा है। तहसीलदार ने जुर्माना राशि हाथों हाथ वसूल भी की।
तहसीलदार इन्द्रजीतसिंह ने बताया कि भगवानपुरा आरणी ग्राम में कैलाश गाडरी के यहां विवाह समारोह आयोजित होने व लगभग 500 लोगों का सामूहिक भोज होने की सूचना मिली। उपखंड अधिकारी आईएएस डा. शिल्पा सिंह के निर्देश पर वो राजस्व विभाग की टीम को लेकर मोके पर पहुंचे तथा कैलाश गाडरी के यहां आयोजन चल रहा था, आयोजन के संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति मांगी तो उनके पास थी नहीं। तहसीलदार की इस कार्रवाई के दौरान आयोजन में शामिल हुए ग्रामीण तो वहां से भाग छुटे।
बाद में राज्य सरकार की ओर से गाइड लाइन की पालना कराते हुए आयोजक पर बिना परमिशन के आयोजन करने पर एक लाख रू का जुर्माना लगाते हुए चालान काटा तथा जुर्माना राशि वसूल की।
तहसीलदार ने बताया कि आखा तीज व पीपल पूर्णिमा पर होने वाले इस प्रकार के आयोजनों की रोकथाम के लिए गठित टॉस्क फोर्स कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि गाइड लाइन की पालना में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।

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