उपखण्ड अधिकारियों को कोविड -19 संक्रमित व्यक्ति के निवास के आस पास हाईरिस्क जोन में कन्टेन्मेंट जोन घोषित करने के निर्देश

उपखण्ड अधिकारियों को कोविड -19 संक्रमित व्यक्ति के निवास के आस पास हाईरिस्क जोन में कन्टेन्मेंट जोन घोषित करने के निर्देश

उपखण्ड अधिकारियों को कोविड -19 संक्रमित व्यक्ति के निवास
के आस पास हाईरिस्क जोन में कन्टेन्मेंट जोन घोषित करने के निर्देश
दौसा, 08 दिसम्बर। जिला कलक्टर पीयुष समारिया ने कोविड- 19 महामारी के संक्रमण से आमजन को बचाने एवं कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में वृद्धि के मध्यनजर दौसा जिले मेें नियुक्त सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में कोविड -19 संक्रमित के पाये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा संबंधित पुलिस उपाधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजिज एक्ट 1957 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा – निर्देशों के अन्तर्गत कोविड -19 संक्रमित व्यक्ति के निवास के आसपास हाईरिस्क जोन में कन्टेन्मेंट जोन घोषित करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिये है कि कन्टन्मेंट जोन की सूचना प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय दौसा की ई मेल आईडी sp-dau-rj@nic.in एवं कार्यालय को जरिये ईमेल आईडी judicial.dausa@rajasthan.gov.in /judsectiondsa@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

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