मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के कोविड के उपचार के लिए सम्बद्ध निजी अस्पतालों में गाइडलाइन में शिथिलता

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के कोविड के उपचार के लिए सम्बद्ध निजी अस्पतालों में गाइडलाइन में शिथिलता

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के कोविड के उपचार के लिए सम्बद्ध निजी अस्पतालों में गाइडलाइन में शिथिलता
जयपुर, 8 मई। चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना‘ में सम्बद्ध कोविड के उपचार के लिए अधिकृत निजी अस्पतालों को योजना में कोविड के उपचार के संबंध में शिथिलता दी है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अरुणा राजोरिया ने बताया कि यह देखने में आया है कि  गया है कि वर्तमान में जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत अस्पतालों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्बद्ध अस्पताल भी सम्मिलित है परन्तु कुछ अस्पताल योजना की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक पात्रता नहीं रखने के कारण कोविड-19 के उपचार के लिए निर्धारित विशेषज्ञता अनुमत नहीं होने से पात्र परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार प्रदान नहीं कर पा रहे थे जबकि इन अस्पतालों द्वारा अन्य मरीजों को कोविड 19 का इलाज दिया जा रहा है।
श्रीमती राजोरियों ने बताया कि ऎसे सभी निजी अस्पताल जिन्हें जिला कलेक्टर द्वारा कोविड के उपचार के लिए अधिकृत किया जाता है, उन्हें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड-19 के उपचार के लिए अनुमत किया गया है। उन्होंने बताया कि यह शिथिलन जिला कलेक्टर द्वारा कोविड के उपचार के लिए अधिकृत किए जाने की अवधि तक ही मान्य होगा तथा अस्पताल द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र लाभार्थी को उपचार के लिए मना नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके विस्तृत विवरण और आदेश विभागीय वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

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