पैरालीगल वाॅलन्टियर टीकाकरण के लिए करें प्रेरित – सवाई माधोपुर

पैरालीगल वाॅलन्टियर टीकाकरण के लिए करें प्रेरित – सवाई माधोपुर

पैरालीगल वाॅलन्टियर टीकाकरण के लिए करें प्रेरित
सवाई माधोपुर 25 मई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अश्वनी विज, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुरके निर्देशन में श्वेता गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर द्वारा 25 मई को सिस्को वेबेक्स के माध्यम से आॅनलाईन कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता अभियान, बाल विवाह प्रतिषेध अभियान, एवं नालसा योजनाओं के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लडकी के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है। बाल विवाह करने वाले पुरूष या बाल विवाह को सम्पन्न करवाने वालो को इस अधिनियम के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास या जुर्माने की सजा का प्रावधान होना बताया गया। नालसा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं, आदिवासियों के अधिकारो का संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं, एसिड हमले से पीडितों के लिए विधिक सेवाएं, तस्करी एवं यौन शोषण पीडितों के लिए विधिक सेवाएं, नशा पीडितों के लिए विधिक सेवाएं, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं आदि की जानकारी दी गई।
साथ ही शिविर से जुडे हुए जिलें के समस्त पैरालीगल वाॅलेन्टियर्स एवं पैनल अधिवक्ताओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के हेल्पलाईन नंबर 8306002136 एवं लैंडलाईन नंबर 07462-294301 को आमजन में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने एवं आमजन को हेल्पलाईन की मदद लेने हेतु प्रेरित किया

G News Portal G News Portal
24 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.