राजस्थान में अब एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी रहेगी रोक, गहलोत सरकार ने लगाया सख्त लॉकडाउन
राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के चलते 10 मई से सख्त लॉकडाउन लागू किया गया है। राज्य में अब एक गांव से दूसरे गांव जाने पर भी रोक है। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्तियों को इसको अनुमति होगी। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। निदेशानुसार राज्य में मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी और अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी। मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। उद्योग और निर्माण इकाइयों की ओर से श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन किया जा सकेगा। इन संस्थानों को अमिकों के पास के लिए पूरा विवरण जिला कलेक्टर कार्यालय में देना होगा।
बता दें कि गहलोत सरकार ने राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये 10 मई से 24 मई तक के लिये सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है। इसमें अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिये गये हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 17523 नये मरीज मिले हैं। वहीं, 161 लोगों की कोरोना महामारी से मौत हो गई है।
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