प्रेस नोट
दिनांक 30.11.2020
यात्रियों को रोड़वेज की बसों में सफ़र करने के लिए कर्फ़्यू पास की आवश्यकता नहीं
रोडवेज अधिकारी राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को सख़्ती से लागू करें -सीएमडी,रोडवेज़
जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री राजेश्वर सिंह ने रोडवेज कर्मी को राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख़्ती से पालन कर बसों को सुचारू रूप से संचालन करने के निर्देश दिए।जिससे आमजन को आवागमन के लिये सुगमता से परिवहन साधन उपलब्ध हो सकें। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार रोडवेज बसों से यात्रा करने के लिए बस स्टैंड आने- जाने के लिए कर्फ़्यू के दौरान किसी पास की आवश्यकता नहीं हैं ।
श्री सिंह ने बताया कि कोविड-19 के प्रकरणों में
अप्रत्याशित वृद्धि एवं कोरोना
संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 01.12.2020 से जयपुर ,जोधपुर,बीकानेर,
उदयपुर ,कोटा ,अजमेर,
अलवर,भीलवाड़ा ,नागौर,
पाली,टौंक ,सीकर और गंगानगर सहित 13 जिलों की नगरीय सीमा में रात्रि 8:00 से प्रातः 6:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है लेकिन राजस्थान रोडवेज की बसों के लिए बस स्टैंड आने-जाने वाले यात्रियों को छूट प्रदान की हुई है इसके लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं है।
श्री सिंह ने रोडवेज के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बस व बस स्टैंड में “नो-मास्क नो-एंट्री का सख़्ती से पालन किया जावें ।बस को यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सैनिटाइज कर तथा बस स्टैंड पर बार-बार हाइपो क्लोराइड से सैनिटाइज करवाते रहे।
श्री सिंह ने बताया कि यात्री को सीट व टिकट लेने के लिए भीड़ की समस्या से बचने के लिए राजस्थान रोडवेज की वेबसाईट www.rsrtconline.rajasthan.gov.in ऑनलाईन टिकिट बुक करें एवं ऑनलाईन बुकिंग पर 5 प्रतिशत केशबैक का लाभ भी पाए । बस मे सवारियां केवल अनुमत बैठक क्षमता तक ही बैठाई जावेंगी। यात्रा के समय मास्क अनिवार्य रूप से पहनने तथा साथ में सेनेटाईजर ले जाने की सलाह भी दी जाती है।
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