बच्चों के अवैध व्यापार एवं घरेलू हिंसा के प्रति किया जागरूक

बच्चों के अवैध व्यापार एवं घरेलू हिंसा के प्रति किया जागरूक

बच्चों के अवैध व्यापार एवं घरेलू हिंसा के प्रति किया जागरूक
सवाई माधोपुर 1 जून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वधान में 1 जून मंगलवार को जिला मुख्यालय पर पैनल अधिवक्ता हनुमान प्रसाद गुर्जर एवं ग्राम भगवतगढ़ में पैनल अधिवक्ता लोकेश कुमार शर्मा द्वारा बच्चों का अवैध व्यापार एवं घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
पैनल अधिवक्तागण द्वारा उपस्थित आमजन को बताया गया कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार या आचरण जिससे आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा या जीवन को क्षति पहुंचती है तथा मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है।
साथ ही उपस्थित आमजन को बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) के अंतर्गत मानव का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है। 14 नवंबर 2012 से लागू बाल संरक्षण अधिनियम 2012 बच्चों को यौन अपराधों एवं यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष कानून है। साथ ही मानव तस्करी को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की।

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