राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के जस्टिस पंकज भंडारी की पीठ ने एक अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान राजस्थान पुलिस के डीजीपी को दिए आदेश। आदेश में कहा गया है कि कोविड महामारी के कारण न्यायालय में जमानत याचिका भारी मात्रा में लंबित है ऐसे में इस महामारी को देखते हुए पुलिस ऐसे मामले जिनमे अधिकतम सजा 3 साल तक है व प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ऐसे मामलों में 17 जुलाई 2021 तक कोई गिरफ्तारी नही की जाए व ऐसे प्रकरणों के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी सुनवाई के लिए लिस्टेड नही किये जायें ।
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