कृषि भूमि पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर निशुल्क संपरिवर्तन के साथ लीज राशि में छूट

कृषि भूमि पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर निशुल्क संपरिवर्तन के साथ लीज राशि में छूट

कृषि भूमि पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर निशुल्क संपरिवर्तन के साथ लीज राशि में छूट
 मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण में प्रसार के दृष्टिगत प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि भूमि पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए लीज राशि में शत-प्रतिशत छूट देकर निःशुल्क भू-उपयोग रूपातंरण करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं अन्य शहरों में स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा अपने संसाधनों अथवा निजी संस्थाओं के माध्यम से ऑक्सीजन गैस संयत्र स्थापित किए जाने हैं। ऎसे में, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के तहत भू-उपयोग रूपातंरण के लिए देय प्रीमियम एवं लीज राशि में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।
श्री गहलोत के इस निर्णय से बड़ी संख्या में छोटे निवेशक मेडिकल उपयोग के लिए ऑक्सीजन गैस के संयत्र लगाने के लिए आकर्षित होंगे, जिससे राजस्थान में कोविड-19 महामारी के गंभीर मरीजों को आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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