एंबुलेंस वाहनों की लाइव लोकेशन पर परिवहन विभाग की नजर

एंबुलेंस वाहनों की लाइव लोकेशन पर परिवहन विभाग की नजर

एंबुलेंस वाहनों की लाइव लोकेशन पर परिवहन विभाग की नजर
परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि एंबुलेंस वाहन चालकों द्वारा निर्धारित किराये से अधिक राशि वसूलने, छोटे रूट के बजाय लंबे रूट से वाहन ले जाने, मरीजों के साथ अप्रिय घटना, आपराधिक कृत्य जैसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग सख्त हो गया है। इन पर लगाम कसने के लिए अब सभी एंबुलेंस वाहनों में ’व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम’ लगाये जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया है। इसमें सभी एंबुलेंसधारकों को अपने वाहनों में ’व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम’ (जीपीएस डिवाइस) लगाना होगा।
डिवाइस लगवाना सुनिश्चित करेंगे परिवहन अधिकारी
परिवहन मंत्री ने बताया कि एंबुलेंस वाहनों में जीपीएस लगाने के आदेश जारी कर परिवहन विभाग ने एक अभिनव पहल की है। सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में पंजीकृत एंबुलेंस वाहनों में 30 दिन में जीपीएस लगवाने के सुनिश्चिचता करनी है। इसमें वाहनों में उसी के निर्माता द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित एआईएसः140 मानक का डिवाइस स्थापित किया जाना है। एंबुलेंस वाहनों में पैनिक बटन भी होगा, जिसके जरिये सूचना पुलिस और परिवहन विभाग तक पहुंचेगी।
परिवहन मुख्यालय से होगी मॉनिटरिंग
परिवहन आयुक्त श्री महेंद्र सोनी ने बताया कि यह लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से जोड़ा जा रहा है। साथ ही वाहन सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट एवं नेटवकिर्ंग करते हुए परिवहन मुख्यालय, जयपुर स्तर पर से मॉनिटरिंग की जायेगी। कोरोना महामारी में मरीजों और परिजनों के लिए यह प्रयोग कारगर साबित होगा।
नागरिक सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण
परिवहन आयुक्त ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 125 (एच) में सार्वजनिक सेवा यानों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाने के प्रावधान किये गये हैं। एंबुलेंस वाहनों को परिवहन यान की श्रेणी में रखा गया है, जिससे नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हैं।
उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा 26 अप्रेल 2021 को प्रदेश की सभी एंबुलेंसों के लिए किराया निर्धारित किया गया था। इससे अधिक किराये की प्रवृति पर अंकुश लगा है। जनता को राहत मिली हैं। आगे कोई शिकायत मिलने पर विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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