ईपिक या 12 दस्तावेज दिखाकर किया जा सकेगा मतदान
सवाई माधोपुर, 8 दिसंबर। 11 दिसम्बर को होने वाले सवाईमाधोपुर और गंगापुर सिटी नगरपरिषद वार्ड पार्षद चुनाव में फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त चिन्हित 12 दस्तावेज में से भी कोई एक दिखाकर मतदान कर सकेगा। यह दस्तावेज फोटोयुक्त होना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र किशन ने बताया कि इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसद/विधायक को जारी सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कार्मिकों को जारी पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं। ये दस्तावेज निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी किये हो।
No comments yet. Be the first to comment!
Please Login to comment.
© G News Portal. All Rights Reserved.