सज़ा
सवाई माधोपुर 22 दिसम्बर 2020
सवाई माधोपुर विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुवे केशुपुरा थाना इंदरगढ़ बूंदी निवासी आरोपी राकेश बैरवा को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है । साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 65000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है । न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है । विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी ने 16 जून 2019 को नाबालिग का अपहरण कर नाबालिग को अपने साथ ले गया । इस दौरान आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ कई मर्तबा दुष्कर्म किया गया । नाबालिग के परिजनों द्वारा रवाजना डुंगर थाने में आरोपी के खिलाफ नाबालिग का अपहरण करने एंव नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया गया । जिस पर कार्यवाही करते हुवे पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया । और आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । मामले की सुनवाई करते हुवे विशेष न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 65000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है । साथ ही आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया गया है ।
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