न्यायालय पोक्सो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाईआजीवन कारावास की सजा सुनाई

न्यायालय पोक्सो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाईआजीवन कारावास की सजा सुनाई

सजा

सवाई माधोपुर 10 दिसम्बर 2020

सवाई माधोपुर विशेष न्यायालय पोक्सो ने सात वर्षीय बालक का अपहरण कर कुकर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुवे गांव बागोरा थाना गढ़मोरा जिला करौली निवासी आरोपी राजेश बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने आरोपी को 55,500 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है । विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी ने 3 जुलाई 2019 को सात वर्षीय बालक का अपहरण कर कुकर्म की घिनोनी वारदात को अंजाम दिया था । जिस पर पीड़ित बालक के परिजनों द्वारा आरोपी के खिलाफ बामनवास थाने में मामला दर्ज करवाया गया । जिस पर बामनवास थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुवे आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया । मामले की सुनवाई करते हुवे विशेष न्यायालय पोक्सो ने आरोपी राजेश बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 55,500 रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है

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