भरतपुर। कोरोना के इस महाविनाशकारी दौर में ऐम्बूलेंस/शव वाहनों की दरों को निर्धारित किये जाने के बाद भी एंबुलेंस चालकों/ शव वाहनों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की मिल रही शिकायतों के बाद राजस्थान के भरतपुर में भी की गई है कंट्रोल रूम की स्थापना। सरकार एवं परिवहन विभाग द्वारा ऐसे ऐम्बूलेंस चालकों/ शव वाहनों पर शिकंजा कसते हुए बताया गया है कि इस संबंध में दूरभाष नम्बर 05644-260199 तथा प्रभारी अधिकारी सुधीर बंसल मो. 7597670107 कर अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐम्बूलेंस किराया:- पहले 10 कि.मी. तक का किराया:- 500 रू ( वाहन का आना-जाना शामिल होगा) 10 कि.मी. के बाद मारूति वैन/मार्षल/मैक्स आदि वाहन प्रति कि.मी. 12.50 रूपये टवेरा, इनोवा,बोलेरो, क्रूजर, रायनो आदि वाहन प्रति कि.मी. 14.50 रूपये अन्य बडे ऐम्बूलेंस वाहन प्रति कि.मी . 17.50 रूपये, कोविड के मरीज अथवा शव को लाने ले जाने के लिए ऐम्बूलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति चक्कर पीपीई किट एवं सेनेटाईजेशन के खर्चे के रूप में 350 रूपये अतिरिक्त देय होंगे। तथा ऐम्बूलेंस/शव वाहनों का किराया दोनो तरफ (आना-जाना) की दूरी के हिसाब से देय होगा।
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