बाल विवाह निषेध विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन लालसोट

बाल विवाह निषेध विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन लालसोट

बाल विवाह निषेध विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
लालसोट 3 अप्रैल। तालुका विधिक सेवा समिति, लालसोट के तत्वाधान में बाल विवाह निषेध अभियान के तहत स्थानीय एवीपी पीजी महिला महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
आयोजन शिविर में अधिवक्ता कृष्ण गोपाल गौतम ने कहा कि भारत ने विशेषकर राजस्थान में बच्चों की छोटी उम्र में ही शादी करा दी जाती है तो इसको रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से लागू किया गया है जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो यह विवाह योग्य नहीं है, उन्होंने बताया कि यदि विवाह के समय लड़का या लड़की दोनों में से कोई विवाह योग्य उम्र का नहीं है तो ऐसा विवाह बाल विवाह होने से अपराध माना गया है।
इसके अलावा शिविर में कोविड-19 की आई दूसरी लहर के बारे में कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना करने को कहा। तालुका विधिक सेवा समिति लालसोट के पीएलबी बनवारी लाल मीणा मौजूद रहे।

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