गिर्राज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

गिर्राज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

धौलपुर: राजस्थान के धौलपुर से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता गिर्राज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को जमानत दे दी है।

क्या है मामला?

गिर्राज सिंह मलिंगा पर विधायक रहते हुए बिजली विभाग के एईएन और जेईएन के साथ मारपीट का आरोप है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मलिंगा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मलिंगा की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने निचली अदालत को जमानत की शर्तें तय करने के लिए कहा है।

क्या हुआ था?

  • मारपीट का आरोप: मार्च 2022 में धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में तत्कालीन कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा दौरे पर गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में जनसुनवाई के दौरान उन्हें बिजली विभाग के अफसरों की शिकायतें मिली तो वे एईएन जेईएन के दफ्तर पहुंच गए। वहां बहस के बाद झड़प और मारपीट हुई।
  • हाईकोर्ट का फैसला: हाईकोर्ट ने मलिंगा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
  • सुप्रीम कोर्ट में अपील: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मलिंगा सुप्रीम कोर्ट गए।
  • सरेंडर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मलिंगा ने सरेंडर कर दिया था।
  • जमानत मिलना: अब सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को जमानत दे दी है।

मलिंगा का राजनीतिक करियर

  • मलिंगा पहले बसपा से जुड़े थे।
  • बाद में कांग्रेस में शामिल हुए थे।
  • विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी में शामिल हुए थे।

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