खाद्य पदार्थों के साथ डिब्बा तोलने और विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर 30 प्रकरण दर्ज कर 50 हजार रुपए वसूले

खाद्य पदार्थों के साथ डिब्बा तोलने और विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर 30 प्रकरण दर्ज कर 50 हजार रुपए वसूले

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खाद्य पदार्थों के साथ डिब्बा तोलने और विभिन्न प्रावधानोंके उल्लंघन पर 30 प्रकरण दर्ज कर 50 हजार रुपए वसूले जयपुर, 30 अक्टूबर। उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दीपावली के त्योहार पर मिठाई, सुखे मेवे, बैकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तोलने और बांटों-मापों का सत्यापन-मुद्रांकन तथा पैकेज नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करते हुए 30 प्रकरण दर्ज कर शमन स्वरूप 50 हजार रुपए की राशि राजकोष में जमा करवाई गई।   अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में विधिक माप विज्ञान अधिकारी बाजार में निरन्तर पेट्रोलिंग कर कार्यवाही कर रहे हैं। इस संबंध में सभी विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 व विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएंं) नियम 2011 के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों के निवर्हन के साथ-साथ 3 नवम्बर तक प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक बाजार में निरन्तर पेट्रोलिंग कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले दिन 28 अक्टूबर को राज्यभर में 125 निरीक्षण किए गए जिसके तहत पाई गई अनियमितताओं के अन्तर्गत 30 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 24 प्रकरणों पर शमन स्वरूप 50 हजार रुपए की राशि राजकोष में जमा करवाई गई। शेष 6 प्रकरणों पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।  श्री अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही की प्रतिदिन सूचना मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवगत कराने और जांच कार्यवाही में संबंधित क्षेत्र के प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता विभाग के कंट्रोल रूम के फोन नंबर 2209745 के अतिरिक्त उपभोक्ता हेल्प लाइन नंबर 18001806030 एवं ई-मेल आईडी stateconsumerhelpline-raj@gmail-com पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।—-

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