सरकार का बड़ा तोहफा, अब सिम पोर्ट करावे तुरंत और बिना झंझट के वो भी सिर्फ 1 रुपये में
केंद्र सरकार ने टेलीफन, पोस्ट पेड या प्रीपेड मोबाइल सिम से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया है। अब कोई भी नया मोबाइल नंबर लेने के लिए KYC पूरी तरह डिजीटल होगा यानी KYC के लिए फॉर्म या पहचान वाले दस्तावेज नहीं देने होंगे। पोस्टपेड सिम को प्रीपेड कराने या सिम पोर्ट कराने के लिए भी अब कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। ना हा कोई कागजी दस्तावेज देने होंगे।
सिम संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने ए सेल्फ KYC की स्वीकृति दे दी है,
मात्र 1 रुपया शुल्क
ये अब एप आधारित होगी। इस e-KYC के लिए केवल मात्र 1 रुपये चार्ज अप्लाई होगा। प्री-पेड से पोस्ट-पेड और पोस्ट-पेड से प्री-पेड में सिम बदलने के लिए नए KYC की जरुरत नहीं होगी। बता दें कि बीते दिनों पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई थी।
नहीं करना होगा कोई डॉक्युमेंट्स जमा
सिम लेने वाले ग्राहकों को अब KYC के लिए किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट या फॉर्म नहीं जमा करना होगा। वहीं पोस्टपेड सिम को प्रीपेड में या प्रीपेड को पोल्टपेड में सिम कन्वर्ट कराने के लिए अब किसी भी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। इसके लिए भी डिजिटल KYC ही पर्याप्त होगी ।
डिजीटल होगी पूरी प्रोसेस
नया मोबाइल नंबर या टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए की जाने वाली पहचान भी पूरी तरह से डिजीटल होगी। अगर कोई ग्राहक अपने प्रीपेड नंबर को पोस्टपेड में या पोस्टपेड को प्रीपेड में चेंज कराता है तो उसे हर बार KYC प्रोसेस पूरी करनी होती थी, इस नियम कोअब बदल दिया गया है। इसका खर्चा भी मात्र एक रुपए लिया जायेगा। अब सिर्फ 1 बार ही KYC करानी होगी।
No comments yet. Be the first to comment!
Please Login to comment.
© G News Portal. All Rights Reserved.