एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर  सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड में की गई कार्यवाही

एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड में की गई कार्यवाही

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एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड में की गई कार्यवाहीजयपुर, 11 नवंबर। जयपुर शहर के सिंधी कैम्प रोड़वेज बस स्टेण्ड व आस-पास के क्षेत्र में एमआरपी से अधिक मूल्य पर पैकेज उत्पादों की बिक्री और माप तौल की अनियमितताओं के विरूद्ध उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा आज गुरूवार को सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। 28 निरीक्षणों में कुल 8 प्रकरण दर्ज कर शमन स्वरूप 34 हजार 500 रूपए की राशि राजकोष में जमा करवाई गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि सिंधी कैम्प बस स्टेण्ड एवं आस-पास के क्षेत्र में एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने, आवश्यक घोषणाओं तथा बाट व माप के असत्यापित पाये जाने जैसी अनियमितताओं के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था। शासन सचिव ने बताया कि एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने एवं अन्य उपभोक्ता संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर विभाग के कंट्रोल रूम के फोन नं. 0141-2209745 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता हैल्प लाईन नं. 18001806030 एवं ई-मेल आई.डी. stateconsumerhelpline.raj@gmail.com पर भी दर्ज करा सकते हैं।

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