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अवैध रूप से संचालित बाल वाहिनियों पर होगी कार्रवाई – परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से 20 अक्टूबर से विशेष जांच अभियानजयपुर, 12 अक्टूबर। प्रदेश में अनाधिकृत व नियमों के विरूद्ध संचालित बाल वाहिनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही वैध रूप से संचालित वाहनों की भी नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों पर जांच की जायेगी। इसके लिए परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान की ओर से 20 अक्टूबर से प्रदेश भर में विशेष जांच अभियान शुरू किया जा रहा हैं। यह अभियान 30 अक्टूबर, 2021 तक चलेगा। परिवहन आयुक्त श्री महेंद्र सोनी ने बताया कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, दुर्घटनाओं से होने वाली जन-धन की अपूरणीय क्षति को कम करने, आम जनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने एवं सड़क दुर्घटनाओं के कारकों में से एक बाल वाहिनी श्रेणी के वाहनों के अनाधिकृत/नियम विरूद्ध संचालन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सड़क सुरक्षा की दृष्टि में विभाग द्वारा अभियान चलाया जायेगा। श्री सोनी ने बताया कि विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन के लिए अवैध बाल वाहिनी का उपयोग रोका जाना अति-आवश्यक है। इसीलिए शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभाग द्वारा यह अभियान चलेगा। प्रदेश के सभी प्रादेशिक व जिला परिवहन अधिकारियों को अभियान के लिए निर्देश जारी किये गए हैं। इसके तहत आरटीओ-डीटीओ अपने क्षेत्राधिकार में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को लाने व ले जाने के लिए अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत होगी। साथ ही इस अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। —–
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