संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू करने के संबंध में आयोग के मौजूदा निर्देशों में प्रावधान किया गया है कि आदर्श आचार संहिता ऐसे उप-चुनाव में जाने वाले एसी/पीसी वाले संबंधित जिलों पर लागू होगी। इन निर्देशों में छूट केवल आयोग के दिनांक 29 जून, 2017 के पत्र 437/6/आईएनएसटी/2016-सीएसएसद्वारा दी गई है और दिनांक 18 जनवरी 2018 की पत्र संख्या 437/6/1/ईसीआई/आईएनएसटी/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2017 में इसे दोहराया गयाहैकि यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी / महानगरों / नगर निगमों में है। ऐसे मामलों में एमसीसी के निर्देश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में, उप-चुनाव के लिए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले पूरे जिले में उपरोक्त निर्देश लागू किए जाएंगे। उपरोक्त छूट इस उद्देश्य से दी गई है कि एमसीसी के संचालन से राज्य और जिलों में सामान्य विकास और प्रशासनिक कामकाज में बाधा न आए।
आयोग के ध्यान में लाया गया है कि कुछ राजनीतिक दल/उम्मीदवार उस जिले/निर्वाचन क्षेत्र से सटे क्षेत्रों में, जहां उपचुनाव हो रहे हैं, चुनावी गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उप-चुनावों से सीधे तौर पर संबंधित कोई भी राजनीतिक गतिविधि आयोजित न करें, यहां तक कि उस जिले/निर्वाचन क्षेत्र से सटे इलाकों में भी जहां उपचुनाव हो रहे हैं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान वाले जिले/निर्वाचन क्षेत्र से सटे जिलों में एमसीसी के निर्देशों और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों से संबंधित कोविड दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
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एमजी/एएम/केपी/वाईबी
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