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राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन को मंजूरीजयपुर, 24 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम-1978 में संशोधन को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा की सीधी भर्ती में साक्षात्कार के लिए निर्धारित 25 अंक में से न्यूनतम 5 अंक लाने की अनिवार्यता को समाप्त किया जा सकेगा। साथ ही विधवा और परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रीमण्डल के अनुमोदन के लिए लाए जाने वाले राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2021 के प्रारूप को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।—
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