आबकारी एमनेस्टी योजना वर्ष 2021 का अनुमोदन-मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

आबकारी एमनेस्टी योजना वर्ष 2021 का अनुमोदन-मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी
आबकारी एमनेस्टी योजना वर्ष 2021 का अनुमोदन
स्टांप ड्यूटी के मामलों के निपटारे के लिए आएगी एमनेस्टी योजना
जयपुर, 10 अप्रेल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में राजस्थान आबकारी एमनेस्टी योजना-2021 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। योजना के तहत बकाया राशि जमा कराने पर मूल राशि में निश्चित प्रतिशत और ब्याज माफी का प्रावधान है।
श्री गहलोत द्वारा स्वीकृत वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक आबकारी विभाग में बकाया रहे 207.03 करोड़ रूपए राजस्व वसूली के 294 प्रकरणों को निस्तारण किया जा सकेगा। योजना की अवधि 1 अप्रेल से 30 जून, 2021 तक रहेगी।
आपराधिक प्रवृति के प्रकरण में राजस्व बकाया की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने की स्थिति में योजना का लाभ लेने के लिए न्यायालय में वाद वापस लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र देने और न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ आवेदन किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुरूप ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टांप ड्यूटी के पुराने मामलों के निपटारे के लिए 1 अप्रेल, 2021 से प्रस्तावित नई एमनेस्टी योजना के प्रारूप का भी अनुमोदन कर दिया है। इसके तहत राजस्थान स्टांप अधिनियम -1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 37(बी) की श्रेणी में आने वाले बंधक-पत्रों पर स्टांप ड्यूटी एक प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 25 लाख रूपए प्रस्तावित की गई है। योजना की अवधि में स्टांप ड्यूटी जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में पूर्ण छूट दी जाएगी। प्रतिभूति बंध-पत्र (सिक्योरिटी बॉन्ड) पर देय स्टांप ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रूपए करने की बजट घोषणा की अनुपालना में अधिसूचना पूर्व में ही जारी की जा चुकी है।
—–

G News Portal G News Portal
32 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.