‘नई सरकारी प्रतिभूति (i) 6.10 %,2031′, (ii) ‘’भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034’ की बिक्री के लिए नीलामी और (iii)नई सरकारी प्रतिभूति 2061’की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

‘नई सरकारी प्रतिभूति (i) 6.10 %,2031′, (ii) ‘’भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034’ की बिक्री के लिए नीलामी और (iii)नई सरकारी प्रतिभूति 2061’की बिक्री (जारी/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

भारत सरकार ने (i)’समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘नई सरकारी प्रतिभूति, 6.10%, 2031’ (ii) समान मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2034 (iii) विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करके उपज आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये (अंकित) की अधिसूचित राशि के लिए नई सरकारी प्रतिभूति 2061’ की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास एक या एक से ज्यादा प्रतिभूति के सापेक्ष में 2,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा गुरुवार यानी 18 नवंबर, 2021 को संचालित की जाएंगी।

स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 18 नवंबर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नीलामियों के परिणाम की घोषणा  18 नवंबर, 2021 (बृहस्पतिवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान  22 नवंबर, 2021 (सोमवार) को किया जाएगा।

ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।

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एमजी/एएम/एके-

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