ई-ऑक्शन से 564 करोड़ रुपए आरक्षित राशि के 74 रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया आरंभ

ई-ऑक्शन से 564 करोड़ रुपए आरक्षित राशि के 74 रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया आरंभ

ई-ऑक्शन से 564 करोड़ रुपए आरक्षित राशि के
74 रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया आरंभ
जयपुर, 28 अगस्त।राज्य सरकार ने रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने, छीजत रोकने और अधिक राजस्व प्राप्त करने की कवायद करते हुए 74 रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरु कर दी है।
खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में खान विभाग के रॉयल्टी ठेकों की रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट (आरसीसी) और एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रेक्ट (ईआरसीसी) की नीलामी में देश दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ कोई भी इच्छुक व्यक्ति हिस्सा ले सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 17 जिलों के 74 रॉयल्टी ठेकों के लिए ई-ऑक्शन प्रक्रिया से नीलामी के लिए निर्धारित तिथि के अनुसार 7, 8, 9, 10 और 29 सितंबर को ऑनलाईन बोली लगा सकेंगे। एक मोटे अनुमान के अनुसार इन 74 रॉयल्टी ठेकों से राज्य सरकार को 564 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना राजस्व प्राप्त होगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया किमुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने विभागीय समीक्षा बैठक में राज्य में खनिज खोज व खनन गतिविधियों को विस्तारित करने के साथ ही खनिज संपदा से राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया था। खान मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया ने खनन क्षेत्र में ऑक्शन प्रक्रिया को पारदर्शी और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। उन्हाेंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत के निर्देशों और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार यह ठेके खनिजों के खनन पट््टों आदि से निकाले जा रहे खनिज पर वसूल किए जाने वाले आरसीसी, ईआरसीसी,डीएमएफटी, आरएसएमईटी, परमिट, तुलाई शुल्क आदि के दिए जाएंगे।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि यह ठेके मुख्यतः खनिज मारबल, चेजा पत्थर, सेण्डस्टोन, जिप्सम, सोपस्टोन, क्वार्टज फेल्सपार, माईका, लाईम स्टोन, बेन्टोनाईट, सिलिका सेण्ड, ग्रेनाइट आदि की खानों से आरआरसी, ईआरआरसी, डीएमएफटी, आरएसएमईटी आदि के शुल्क, अधिशुल्क वसूली के लिए दिए जा रहे हैं। यह ठेके अलवर, जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, कोटा, बीकानेर, सीकर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, सिरोही, दौसा, डूंगरपुर और झुन्झुनू की खानों से संबंधित हैं। नीलामी के बाद ठेका किसी अन्य को हस्तांतरण, सबलेट तथा सरेण्डर नहीं किया जा सकेगा।
खान विभा के निदेशक श्री कुंज बिहारी पण्ड्या ने बताया कि 564 करोड़ रुपए की आरक्षित राशि के इन ठेकाें की ई-नीलामी सूूचना 27 अगस्त को जारी कर दी गई है। दस करोड़ रुपए से अधिक की बिड राशि के ठेकों मेें ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर कम्प्यूटराइज्ड तुला यंत्र यानी कम्प्यूटरीकृत तुलाई मशीन लगानी होगा। ऑनलाईन ई-नीलामी की तिथि 7, 8, 9, 10 और 29 सितंबर है। नीलामी के लिए ऑनलाईन बोली लगाने के लिए राशि जमा कराने की अंतिम तिथि, ऑन लाईन बोली लगाने की दिनांक और समय की जानकारी विभागीय वेबसाइट व केन्द्र सरकार के एमएसटीसी पोर्टल पर देखी जा सकती है।
श्री पण्ड्या ने बताया कि रॉयल्टी ठेकोें की नीलामी की विस्तृत जानकारी में ठेकों से संबंधित शर्तें, नियम, प्रक्रिया आदि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ही विभाग ने भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से नीलामी की व्यवस्था की है।ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा वहीं पहले से पंजीकृत व्यक्ति, फर्म या कंपनी को दुबारा पंजीयन नहीं कराना होगा।

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