कोरोना को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन
अब सिर्फ 50 लोगों को ही शादी में आने की अनुमति
शादी समारोह में गार्डन और होटलों द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर होगी सीलिंग की कार्रवाई
प्रदेश में स्वीमिंग पूल को बंद रखने के आदेश
शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स
और मनोरंजन पार्क रखे जाएंगे बंद
रेस्टोरेंट और होटलों में भी लागू होगा नाइट कर्फ्यू
टेक अवे और डिलीवरी पर रहेगी छूट
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा जरूरी, अब पोर्टल पर ही अपलोड करने होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट
प्रदेश में स्वीमिंग पूल को बंद रखने के आदेश
शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क रखे जाएंगे बंद, रेस्टोरेंट और होटलों में भी लागू होगा नाइट कर्फ्यू, टेक अवे और डिलीवरी पर रहेगी छूट
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला
सरकार ने घटाई शादियों में आने वाले मेहमानों की संख्या, अब सिर्फ 50 लोगों को ही शादी में आने की अनुमति, शादी समारोह में गार्डन और होटलों द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर होगी सीलिंग की कार्रवाई
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