अनिल अंबानी को मिली बड़ी राहत, रिलायंस इंफ्राटेल की समाधान योजना को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज
अनिल अंबानी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंफ्राटेल लि. की समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण से मिली मंजूरी को चुनौती देने वाले परिचालन से जुडे कर्जदाताओं की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता के तहत योजना को कर्जदाताओं की समिति ने आवश्यक बहुमत से मंजूरी दी है.
न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश एम आर शाह की पीठ ने कहा कि कर्जदाताओं की समति से कुछ वित्तीय कर्जदाताओं को अलग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि योजना को सीओसी की 100% मत हिस्सेदारी से अनुमोदित किया गया है. पीठ ने कहा कि मौजूदा मामले में समाधान योजना को धारा 30 (4) के अनुरूप सीओसी के जरूरी बहुमत से विधिवत मंजूरी दी गई. एक बार जब सीओसी के 100% वोट के जरिये योजना को मंजूरी दे दी जाती है, कुछ वित्तीय कर्जदाताओं को समिति से बाहर करने की आवश्यकता थी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
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