सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए निर्धारित तिथियां बढ़ाईं

सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए निर्धारित तिथियां बढ़ाईं

आयकर अधिनियम, 1961 के साथ आयकर नियम, 1962 (नियम) के प्रावधानों के तहत कुछ प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में हो रही कठिनाइयों के बारे में करदाताओं एवं अन्य हितधारकों द्वारा की गई शिकायत पर विचार करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने परिपत्र संख्या 15/2021 दिनांक 03.08.2021 के जरिये ऐसे प्रपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने की नियत तिथियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके विवरण इस प्रकार हैं:
 
            
इसके अलावा, कुछ प्रपत्रों की ई-फाइलिंग के लिए यूटिलिटी की अनुपलब्धता पर विचार करते हुए सीबीडीटी ने ऐसे प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए निर्धारित तिथियों को निम्नानुसार बढ़ाने का निर्णय लिया है:
 
 
आज जारी सीबीडीटी परिपत्र संख्या 15/2021 में फाइल संख्या 225/49/2021/आईटीए-II दिनांक 03.08.2021 www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त परिपत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रपत्र, ई-फाइलिंग वाले, 2021 के परिपत्र संख्या 12 दिनांक 25.06.2021 के जरिये प्रदान की गई समय सीमा की समाप्ति के बाद या संबंधित प्रावधानों के अनुसार, उक्त परिपत्र के जारी होने की तिथि तक उसी नियमित रहेंगे।
           
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एमजी/एएम/एसकेसी

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