उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिकवितरण विभाग (डीएफपीडी) ने पहली बार फोर्टिफाइड राइस स्टॉक्स की खरीद के मामले में ग्रेड ए के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (एफआरके) और सामान्य चावल के लिए एकसमान विनिर्देश जारी किए हैं, जिसमें 1 प्रतिशत एफआरके (डब्ल्यू/डब्ल्यू) को सामान्य चावल के स्टॉक के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए।
विभाग ने आगामी खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2020-21 के लिए केंद्रीय पूल की खरीद के लिए खाद्यान्नों के एक समान विनिर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत ये निर्देश धान, चावल और ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी जैसे अन्य मोटे अनाजों के लिए जारी किए गए हैं। इन विनिर्देशों में केएमएस 2020-21 के लिए चावल के एक समान विनिर्देशों के आधार पर टीपीडीएस और अन्यकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरण के लिए राज्यों को जारी होने वाले चावल के मानक भी शामिल हैं।
राज्य सरकारों से किसानों के बीच एक समान विनिर्देशों का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिले और भंडार को लेकर किसी भी तरह की अस्वीकृति से बचा जा सके।
सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और भारतीय खाद्य निगम को सलाह दी गई है कि केएमएस 2020-21 के दौरान खरीद में एक समान विनिर्देश सख्ती से अपनाए जा सकते हैं। यह उल्लेख करना जरूरी है कि किसानों के हित की रक्षा और प्रोत्साहन देने के क्रम में, भारत सरकार ने हरियाणा व पंजाब के संबंध में 26 सितंबर, 2020 से और बाकी देश के लिए 28 सितंबर, 2020 से खरीद खरीद अवधि निर्धारित कर दी है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य खरीद एजेंसियों को झंझट मुक्त खरीद और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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एमजी/एएम/एमपी/केजे
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