केंद्र ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

केंद्र ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी) के साथ एक आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से सीएससी सेवाओं के इच्छुक उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों द्वारा सीएससी सेवाओं के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों के व्यापार के अवसरों और आय में वृद्धि हो सकेगी। श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता, उप सचिव (पीडी) और श्री. सार्थिक सचदेवा, उपाध्यक्ष, सीएससी, द्वारा श्री सुधांशु पांडे, सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और श्री दिनेश कुमार त्यागी, प्रबंध निदेशक, सीएससी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 

उचित मूल्य की दुकानों को सीएससी सेवा केंद्र के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए, सीएससी को उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उपयोगी सेवाओं के बिल भुगतान, पैन कार्ड आवेदन, पासपोर्ट आवेदन, चुनाव आयोग सेवाओं आदि जैसी व्यवहार्य गतिविधियों की पहचान करने और साथ ही उचित मूल्य की दुकानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने की सलाह दी गई है। सीएससी सेवाओं के वितरण के लिए इच्छुक एफपीएस डीलरों को डिजिटल सेवा पोर्टल (डीएसपी) तक पहुंच प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए सीएससी अलग-अलग राज्य सरकारों के साथ गठजोड़ करेगा। सीएससी तकनीकी जानकारी को साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उचित प्रक्रिया के बाद सीएससी सेवाओं को उपलब्ध कराने की अनुमति देकर उचित मूल्य की दुकान की आय और व्यापार के अवसरों में वृद्धि की संभावना की तलाश करें।

इसके अलावा, उपभोक्ताओं के लिए आसानी और सुविधाओं में सुधार करने के लिए, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली राशन कार्ड सेवाओं जैसे नए कार्ड के लिए आवेदन, मौजूदा राशन कार्ड को अपडेट करना, आधार कार्ड से जोड़ने का अनुरोध, राशन उपलब्धता की स्थिति की जांच और शिकायत पंजीकरण जैसी सेवाएं एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में सीएससी के माध्यम से विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदान की जा सकती हैं। राज्य सरकार अपने विवेक पर डेटा सुरक्षा, वैधानिक प्रावधान और अन्य प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में उचित प्रक्रिया के बाद सीएससी सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगी।

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एमजी/एएम/एमकेएस/डीए

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