सूक्ष्म, लघु और मझोली कंपनियों (एमएसएमसी) के लिए वैधानिक अंकेक्षण एवं ऑडिटिंग मानकों पर परामर्श पत्र – टिप्पणियां प्रस्‍तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है

सूक्ष्म, लघु और मझोली कंपनियों (एमएसएमसी) के लिए वैधानिक अंकेक्षण एवं ऑडिटिंग मानकों पर परामर्श पत्र – टिप्पणियां प्रस्‍तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है

सूक्ष्म, लघु और मझोली कंपनियों (एमएसएमसी) के लिए वैधानिक अंकेक्षण एवं ऑडिटिंग मानकों पर परामर्श पत्र पर टिप्पणि‍यां प्रस्‍तुत करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है। परामर्श पत्र को यहां देखा जा सकता है : https://nfra.gov.in/sites/default/files/NFRAConsultationPaperMSMCs_0.pdf

 

टिप्पणियां या तो ईमेल द्वारा comments-tac.paper@nfra.gov.in पर प्रस्तुत की जा सकती हैं या एनएफआरए को डाक द्वारा निम्‍नलिखित पते पर भेजी जा सकती है:

सचिव,

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

7वीं-8वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, 18-20,

कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001

 

एनएफआरए के बारे में

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (‘एनएफआरए’ या ‘प्राधिकरण’) का गठन अक्टूबर 2018 में भारत में लेखांकन और ऑडिटिंग के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में किया गया था। एनएफआरए के चार्टर में इसे एक ऐसे संगठन के रूप में पेश किया गया है जिसे न्यायसंगत, सत्यनिष्ठा, तटस्थता, स्वतंत्रता या स्वायत्तता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए जाना जाना चाहिए। कोई भी सिफारिश करते समय एनएफआरए ‘कारोबार करने में सुगमता’ पर इस तरह की सिफारिशों के प्रभावों को ध्यान में रखने का प्रयास करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132(2)(ए) के तहत एनएफआरए के लिए यह आवश्‍यक किया गया है कि वह कंपनियों या कंपनियों के समूह या उनके ऑडिटरों, जो भी स्थिति हो, द्वारा अपनाए जाने के लिए लेखांकन और ऑडिटिंग नीतियों एवं मानकों को तैयार करने और निर्धारित करने पर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्‍तुत करे।

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एमजी/एएम/आरआरएस/डीए                                 

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