उपभोक्ता विभाग द्वारा हजार 889 फर्मो पर कार्यवाही, 1 लाख 90 हजार 500 रूपये का जुर्माना

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उपभोक्ता विभाग द्वारा हजार 889 फर्मो पर कार्यवाही, 1 लाख 90 हजार 500 रूपये का जुर्माना जयपुर, 12 नवंबर। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अक्टूबर माह में प्रदेश के पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स ,व्हैब्रिज ,उचित मूल्य की दुकान,बाट या माप के लाईसेंसधारी,पैकर पंजीयन तथा अन्य फर्मों पर नियमानुसार निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान 7 हजार 889 फर्मो पर कार्यवाही की गई । विगत दो माह में 11 हजार 886 फर्मो पर कार्यवाही की गई। इस प्रकार विभाग द्वारा अब तक कुल 19 हजार 775 फर्मों पर निरीक्षण एवं सत्यापन की कार्यवाही की गई । खाद्य सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम -2009 के अन्तर्गत अक्टूबर माह में 97 फर्मों के विरूद्ध अनियमितता पाये जाने पर 1 लाख 90 हजार 500 रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया । विगत दो माह में 113 फर्मों के विरूद्ध 15 लाख 85 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया।श्री जैन ने बताया कि असत्यापित बाटों व मापों के उपयोगकर्ताओं तथा विनिर्माता व पैकर फर्मो द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीयन नहीं करवाने व पैकेज पर आवश्यक घोषणाओं तथा अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक पर विक्रय की जाने वाली फमार्ें के विरूद्ध आगामी महिनो में सघन निरीक्षण किये जाने के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारियोें को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। —–

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