रद्द होगी DSSSB DASS हेड क्लर्क की परीक्षा, SC ने सुनाया फैसला
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रधान लिपिक पद पर भर्ती के लिये आयोजित प्रथम और द्वितीय चरण की परीक्षाओं को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च 2016 को जारी की गई इस नोटिफिकेशन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली करीब एक दर्जन अपील पर फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की नोटिफिकेशन को बरकरार रखने का फैसला लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी भर्तियों पर परीक्षार्थियों का भरोसा होना चाहिए क्योंकि जिन परीक्षार्थियों का चयन होता है उन्हें सरकार से जुड़े सामाजिक कार्य पूरे करने होते हैं. अदालत ने कहा कि लोकसेवाओं की भर्तियों को लेकर लोगों में पूरा भरोसा होना चाहिए. जिन अभ्यर्थियों का चयन होता है उनका उद्देश्य सरकार के कामकाज से संबंधित सामाजिक दायित्वों को पूरा करने का होता है.
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