विधानसभा के पूर्व सदस्यों को बिना एनएसी  निजी मेडिकल स्टोर्स से दवाइयां खरीदने की छूट

विधानसभा के पूर्व सदस्यों को बिना एनएसी  निजी मेडिकल स्टोर्स से दवाइयां खरीदने की छूट

मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय
विधानसभा के पूर्व सदस्यों को बिना एनएसी 
निजी मेडिकल स्टोर्स से दवाइयां खरीदने की छूट
जयपुर, 04 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य एवं कुटुम्ब पेंशनर (चिकित्सा सुविधाएं) नियम 2010 के नियम 11(3) के प्रावधानों में शिथिलता देते हुए विधानसभा के पूर्व सदस्यों को 29 अपे्रल से 31 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए बिना अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एनएसी) के निजी मेडिकल स्टोर्स से दवाइयां क्रय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि 29 अप्रेल को जारी वित्त विभाग के आदेशों के तहत कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना 2014 के पैरा 8(3) (2) में शिथिलन देते हुए 31 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए बिना एनएसी के निजी दुकानों से दवा खरीदने की अनुमति दी गई थी। वित्त विभाग द्वारा 27 मई 2021 को राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 में शिथिलन हेतु आदेश जारी किए गए थे, जिसमें राज्य कर्मचारियों को छूट दी गई थी। दोनों छूट विधानसभा के पूर्व सदस्यों पर लागू नहीं होती है। अतः यह शिथिलन दिया गया है।
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