केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने 165 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों (डीएमएफ) को आयकर भुगतान से छूट देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है। 2015 में, खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम संशोधन के माध्यम से, भारत सरकार ने खनन से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान किया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित तरीके से काम करना है। अभी तक, देश के 22 राज्यों के 600 जिलों में डीएमएफ स्थापित किए गए हैं जिन्होंने डीएमएफ नियम बनाए हैं।
श्री जोशी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को भी धन्यवाद दिया। वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा कल इस आशय की एक गजट अधिसूचना जारी की गई है। खान मंत्रालय ने जिला खनिज फाउंडेशन के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के तहत आयकर छूट के लिए अधिसूचना जारी करने के बारे में वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाया था।
वित्त मंत्रालय ने डीएमएफ ट्रस्ट को आयकर से छूट दिलाने के लिए कई उपाय किए हैं। वित्त अधिनियम 2018 द्वारा अधिनियम की धारा 10(46) को संशोधित किया गया था जिससे कि सभी डीएमएफ ट्रस्टों को ‘प्राधिकरण की श्रेणी’ के रूप में अधिसूचित किया जा सके। इसी के अनुरूप, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 10.9.2020 को 151 ‘जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट’ को अधिसूचित किया और 10.9.2021 को डीएमएफ को होने वाली आय के संबंध में 165 डीएमएफ को ‘प्राधिकरण की श्रेणी’ के रूप में अधिसूचित किया। इस प्रकार, कुल 316 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट को एमएमडीआर अधिनियम के अनुरूप, डीएमएफ को लीज धारकों द्वारा दिए गए योगदान के कारण डीएमएफ को होने वाली आय, खनिकों द्वारा डीएमएफ योगदान के देर से भुगतान पर ब्याज और ऐसे अन्य निर्दिष्ट संग्रहों के संबंध में ‘प्राधिकरण की श्रेणी’ के रूप में अधिसूचित किया गया है।
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एमजी/एएम/एसकेजे/ओपी
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