महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) एक ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार द्वारा की गई मांग के विरुद्ध कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एक मांग प्रेरित स्कीम है।
अभी तक चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभार्थियों द्वारा की गई मांग के अनुसार 240 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवसों का सृजन किया जा चुका है।
मजदूरी और सामग्री के लिए फंड जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। बजट आकलन के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान फंड आवंटन में 18 प्रतिशत से अधिक की बढोतरी हुई है। अभी तक चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 68,568 करोड़ रुपये से अधिक के फंड जारी किए जा चुके हैं।
जब भी, अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होती है, वित्त मंत्रालय से फंड जारी किए जाने का अनुरोध किया जाता है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान, वित्त मंत्रालय ने बजट अनुमान के अतिरिक्त, इस योजना के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित किया। हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में महात्मा गांधी नरेगा के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड आवंटित किया। इसके अतिरिक्त, संशोधित अनुमान चरण के दौरान मांग के आकलन पर आवंटन किया जा सकता है।
भारत सरकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए लागू अधिनियम तथा दिशानिर्दशों के प्रावधानों के अनुरूप, स्कीम के समुचित कार्यान्वयन के लिए मजदूरी तथा सामग्री भुगतान के लिए फंड जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एमजी/एएम/एसकेजे/एके
No comments yet. Be the first to comment!
Please Login to comment.
© G News Portal. All Rights Reserved.