सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 36 घंटे में हटाने होंगे गैर-कानूनी पोस्ट, सरकार नियम बदलने की तैयारी में
बहुत जल्द सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार या कोर्ट के अनुरोध पर अपने प्लेटफॉर्म से गैर-कानूनी पोस्ट को 36 घंटे के अंदर हटाना होगा. पहले यह समय सीमा 72 घंटों की थी. इसके अलावा भी इन सोशल मीडिया कंपनियों को नागरिकों/यूजर्स के अनुरोधों के प्रति पहले से अधिक उत्तरदायी बनाया जा सकता है. इसके लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमो में बदलाव होगा. इस नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सऐप और गूगल जैसे इंटरमीडियारिज़ का संचालन होता है. नये नियम के तहत 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाली कंपनी को भारत में भी अपना ऑफिस खोलना अनिवार्य किया जा सकता है. साथ ही इन कंपनियों को एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करना होगा ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियां जरूरत पड़ने पर इनसे संपर्क कर सकें.
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरिज गाइडलाइंस रूल्स, 2011, के तहत सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया कंपनियां गैर-कानूनी कॉन्टेन्ट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए अधिक उत्तरदायी बनें. आईटी एक्ट के सेक्शन 79 में इंटरमीडियरीज के लिए ऐसा प्रावधान है.
नोटिफाई किए जाने के बाद इन संशोधनों को लागू कर दिया जाएगा. इसके बाद अगर किसी सोशल मीडिया कंपनी को कोर्ट या सरकार से आदेश मिलता है तो उन्हें 36 घंटे के अंदर अपने प्लेटफॉर्म से पोस्ट हटाने होंगे. टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है.
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