राज्य के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों को विधिक प्रावधानों की पालना के लिए दिशा निर्देश जारी

राज्य के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों को विधिक प्रावधानों की पालना के लिए दिशा निर्देश जारी

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राज्य के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों को विधिक प्रावधानों की पालना के लिए दिशा निर्देश जारी  जयपुर, 15 नवंबर । राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह ने राज्य की राजस्व अदालतों में विधिक प्रक्रियाओं की समुचित पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।  उन्होंने बताया कि राज्य के सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की समुचित पालना न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किये जाने की अपेक्षा की गई है।उन्होंने बताया कि ऐसे राजस्व वाद जिनमें जवाब दावा प्रस्तुत किया जाना है इनमें तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी प्रकरण में पक्षकार की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसों को नियमानुसार रिकॉर्ड में लिया जाना चाहिए और संशोधित शीर्षक प्राप्त कर उसी के अनुरूप निर्णय में उनवान लिखे जाने चाहिए।राजस्व मंडल निबंधक डॉ. मोहनलाल यादव ने बताया कि पीठासीन अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक निर्णय अथवा आदेश अपने आप में स्पीकिंग एवं रीजण्ड होना चाहिए। न्यायालय प्रकरणों में निर्णय नियत तिथि से पूर्व नहीं सुनाये जाने चाहिए। परीक्षण न्यायालय द्वारा साक्ष्य ग्रहण करते समय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित किए जाकर उन पर पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर भी किए जाएं। राजस्व मंडल की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार सभी पक्षकारों को समुचित तामील करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने, विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जाने, अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण आदि के लिए राजस्व मंडल के विस्तृत दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दायित्व निभाए जाने की बात कही गई है।परिपत्र में कहा गया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इसी प्रकार रास्तों के प्रकरणों में भूअभिलेख निरीक्षक या इससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा ही मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए ।पीठासीन अधिकारियों की ओर से रिकॉर्ड तलबी में विलंब को भी मंडल ने गंभीरता से लेते हुए राजस्व न्यायालयों में तलबी रजिस्टर संधारित कर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करवाते हुए रिकॉर्ड शीघ्र भिजवाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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