नदियों की 5 किमी खातेदारी भूमि के स्वीकृत खनन पट्टों में रवन्ना तत्काल बंद -एसीएस अग्रवाल -जिला कलक्टरों, पुलिस अधीक्षकों व खान विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी

नदियों की 5 किमी खातेदारी भूमि के स्वीकृत खनन पट्टों में रवन्ना तत्काल बंद -एसीएस अग्रवाल -जिला कलक्टरों, पुलिस अधीक्षकों व खान विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी

Description

नदियों की 5 किमी खातेदारी भूमि के स्वीकृत खनन पट्टों में रवन्ना तत्काल बंद-एसीएस अग्रवाल-जिला कलक्टरों, पुलिस अधीक्षकों व खान विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारीजयपुर, 12 नवंबर। अतिरिक्त मुख्य सचिव, माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने नदियों की 5 किलोमीटर की दूरी में खातेदारी भूमि के समस्त स्वीकृत बजरी खनन पट्टों में तत्काल प्रभाव से रवन्ना जेनरेशन बंद करने के साथ ही इस तरह के सभी खनन पट्टों को सोमवार तक निरस्तीकरण आदेश जारी कर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त शेष 23 खातेदारी खनन पट्टों में से जिन पट्टाधारकों द्वारा शर्तों की अवहेलना की गई है उन पर भी निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंंने कहा कि इस माह के अंत तक ड्रोन सर्वे के भी की कार्यवाही की जाए।डॉ. सुबोध अग्रवाल ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के बजरी के वैध खनन के संबंध में दिए गए निर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की । उन्होंने कहा कि मुख्यमंंत्री राज्य में बजरी के अवैध खनन के प्रति गंभीर रहे हैं और नियमित समीक्षा करते हुए प्रभावी तरीके से सरकार का पक्ष रखने के निर्देश देते रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अब प्रदेश में बजरी का वैध खनन, भण्डारण और परिवहन हो सकेगा जिससे प्रदेशवासियोंं को बड़ी राहत मिलने की राह प्रशस्त हो गई है।एसीएस डॉ. अ्रग्रवाल ने बताया कि नदियों की 5 किलोमीटर दूरी के 173 खनन पट्टों मेें आज रवन्ना बंद होने के साथ ही खनन गतिविधियां बंद हो जाएगी। उन्होंने डिस्टि्रक्ट सर्वे रिपोर्ट कराने के निर्देश दिए।डॉ. अग्रवाल ने शुक्रवार को सभी जिला कलक्टरोें और पुलिस अधीक्षकों व आयुक्तों को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी पत्र लिखकर शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह किया है। उन्होंने खान एवं भूविज्ञान विभाग को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।  निदेशक खान एवं भूविज्ञान श्री के. की. पण्ड्या ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार खातेदारी भूमि पर बजरी खननपट्टों में रवन्ना जेनरेशन तत्काल प्रभाव से बंद कर रात 8 बजे तक रिपोर्ट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक श्री बीएस सोढ़ा को प्रभारी अधिकारी बनाया गया हैं।वीडियो कॉफ्रेंस मेंं उपसचिव नीतू बारुपाल, खान विभाग के अतिरिक्त निदेशकगण, एसएमई और एमई स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

G News Portal G News Portal
22 0

0 Comments

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a comment

Please Login to comment.

© G News Portal. All Rights Reserved.