(A) निम्नानुसार श्रेणियो के अनुसार पालनहार योजना में बच्चो का आवेदन किया जा जाता है:-
1. अनाथ बालक/बालिका
2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के सभी बच्चे
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता कें तीन बच्चे
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के सभी बच्चे
5. एड्स पीडित माता/पिता के सभी बच्चे
6. कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता के सभी बच्चे
7.नाता जाने वाली माता की तीन बच्चे
8. विशेष योग्यजन माता – पिता के सभी बच्चे
9.तलाकशुदा/परित्यकता महिला के सभी बच्चे
(B) पालनहार को स्वीकृत होने के बाद अनुदान राशि व अनुदान की शर्ते निम्नलिखित है
1. 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चें हेतु 500 रूपये प्रतिमाह (आगंनबाडी जाना अनिवार्य)
2. 06-18 वर्ष तक की आयु के बच्चें हेतु 1000 रूपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
3. वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नही)
4.पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिये।
5.बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिये।
6.आवेदन की तिथी से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो।
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